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क्या टेलीफोन के द्वारा एफ आई आर दर्ज की जा सकती है......?
सीआरपीसी की धारा 154 में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस द्वारा टेलीफोन पर दी गई सूचना पर एफ आई आर दर्ज नहीं की जा सकती एफ आई आर दर्ज करने के लिए लिखित सूचना और हस्ताक्षर करना जरूरी है |
इस मामले में दो महत्वपूर्ण वाद है...
सीआरपीसी की धारा 154 में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस द्वारा टेलीफोन पर दी गई सूचना पर एफ आई आर दर्ज नहीं की जा सकती एफ आई आर दर्ज करने के लिए लिखित सूचना और हस्ताक्षर करना जरूरी है |
इस मामले में दो महत्वपूर्ण वाद है...
- सोमाभाई बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात:
- तपइंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब :
सीआरपीसी की धारा 154 में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस द्वारा टेलीफोन पर दी गई सूचना पर एफ आई आर दर्ज नहीं की जा सकती एफ आई आर दर्ज करने के लिए लिखित सूचना और हस्ताक्षर करना आवश्यक है|
सीआरपीसी की धारा 154 1 बताती है कि संगे अपराध से संबंधित प्रत्येक मौखिक दी गई सूचना को लिख कर लेना होगा और अगर कोई सूचना देने वाला व्यक्ति लिखने में सक्षम नहीं है तो सूचना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखवाई जा सकती है लेकिन थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा उक्त सूचना को सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा वह उक्त सूचना पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान करवाना जरूरी होगा|
वह इस सूचना को भाड़ साधक अधिकारी द्वारा थाने में उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक के होगा और जिसने सूचना दी है उसको एफ आई आर की कॉपी निशुल्क देना होगा|
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